चीफ रिपोर्टर भूपेंद्र देवांगन
बिलासपुर (सलवा जुडूम न्यूज) आपको बता दे कि राज्य सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में बिलासपुर के तत्कालीन तहसीलदार राजेंद्र गुप्ता, राजस्व निरीक्षक संध्या नामदेव, पटवारी धीरेंद्र सिंह के खिलाफ जांच की अनुमति दी है। बिलासपुर में तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहे राजेंद्र गुप्ता, राजस्व निरीक्षक संध्या नामदेव, पटवारी धीरेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र व जमीन का फर्जीवाड़ा करने की शिकायत एसीबी – ईओडब्ल्यू से की गई थी। एसीबी – ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2021 में मामले में प्रारंभिक जांच की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था, इसके बाद आगे की जांच और कार्रवाई के लिए एसीबी – ईओडब्ल्यू ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी।राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। अब तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17 (ए) (ख) के तहत आगे की जांच का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।