छ ग चीफ ब्यूरो प्रमुख भूपेंद्र देवांगन
जांजगीर चांपा (सलवा जुडूम मीडिया) आपको बता दे कि पुरानी बस्ती चितरपारा जांजगीर निवासी संदीप राठौर पिता स्व. राधेश्याम राठौर उम्र 29 साल द्वारा एक ही जमीन को दो लोगों से बेचने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का अपराध दर्ज की है। वहीं माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने उक्त आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में बताया जाता है कि संदीप राठौर द्वारा ग्राम खोखरा स्थित खसरा नंबर 2588/1 रकबा 0.326 हेक्टेयर की भूमि को उनके द्वारा जांजगीर निवासी एवम विजय ज्वेलर्स के संचालक निरंजन सोनी को 25 लाख रुपए में बेचा था। जिसका विक्रय किए जाने का इकरारनामा 17/01/2023 को दो गवाहों के समक्ष किया गया था। इस सौदे के मुताबिक निरंजन सोनी ने पांच, पांच लाख रुपए का आरटीजीएस बैंक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था। शेष 5 लाख रूपये 5 माह के भीतर देने तथा विक्रय पत्र निष्पादित किए जाने का करार किया था। परंतु कुछ माह बीत जाने के बाद संदीप के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए टालमटोल किया जाता रहा। इसके अलावा उक्त इकरारनामा के बाद 27/07/2023 को निरंजन सोनी द्वारा जब संदीप राठौर को पंजीकृत मुख्तारनामा लिखाने के लिए बोला तो उन्होंने राजी होते हुए पंजीकृत मुख्तारनामा भी लिखवा दिया। इसके बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा संबंधित जमीन को सत्यवती राठौर को 8,35500 में 13/02/ 2024 को विक्रय कर रजिस्ट्री भी कर दिए। जिन्होंने निरंजन सोनी के साथ छल करते हुए किसी दूसरे को बेचा है। वर्तमान में निरंजन सोनी 20 लाख रूपये देने के बाद भी ठगा सा महसूस कर रहा है जिसे ना तो संदीप राठौर रूपये लौटा रहा है और ना ही पुलिस विभाग मदद करने को तैयार है।बता दे कि जब निरंजन सोनी को यह मालूम हुआ कि उक्त भूमि को संदीप राठौर के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पास बेच दिया गया है तो उन्होंने इस मामले की शिकायत जांजगीर थाने में लिखित तौर पर फरियाद किया था, लेकिन जांजगीर कोतवाली प्रभारी द्वारा मामले को अनसुना करते हुए पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, तब प्रार्थी निरंजन सोनी ने न्यायालय की शरण लेते हुए परिवाद दायर करते हुए न्यायालय की शरण ली जहां माननीय न्यायालय के आदेश पर संबंधित आरोपी संदीप राठौर के खिलाफ भा.द.स. की धारा 420 का मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोपी अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय की शरण में भी गए थे किंतु न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अग्रिम जमानत याचिका 01/10/ 2024 को खारिज कर दिया गया है इसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। जबकि वह इसी शहर में खुलेआम घूम रहा है पुलिस के इस मिली भगत से अनैतिक कार्य करने वाले लोगों के हौसले बुलंद है जहां आरोपी को पुलिस द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके कारण इस तरह के वारदात करने वाले लोगों को बल मिलने लगता है और वह कुछ भी अनैतिक कार्य करने पर उतारू हो जाते हैं। पुलिस का खौफ अपराधी तत्व पर होनी चाहिए परंतु पुलिस विभाग के इस लचीलेपन से इनके हौसले बुलंद है।